पेंशन नियमों में बदलाव, आंशिक निकासी के बावजूद 15 साल बाद मिलेगा पूरा फंड; 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा

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श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा (कम्युटेशन) बहाल करने के फैसले को लागू कर दिया है. इससे रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्यूट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन मिलेगी. इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. पेंशन कम्युटेशन के तहत सब्सक्राइबर्स को अग्रिम रूप से पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है.

इस सुविधा का लाभ लेने पर पेंशन राशि 15 साल तक घटी हुई दर से मिलती है. मंत्रालय के ताजा फैसले के मुताबिक ऐसे पेंशनभोगियों को 15 साल बाद पूरी पेंशन मिलेगी. सरकार के इस कदम से 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर होने वाले ईपीएफओ के उन 6.3 लाख पेंशनधारकों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिन्होंने आंशिक निकासी का विकल्प चुना था.

20 फरवरी को जारी हुई अधिसूचना

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों का पेंशन बहाल करने के फैसले को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को जारी की. इसके लिये ईपीएफओ की पेंशन योजना को संशोधित किया गया है.

अधिसूचना के मुताबिक योजना के पूर्व 12A पैराग्राफ के तहत जिन सदस्यों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले आंशिक निकासी सुविधा का लाभ उठाया था, उनकी पेंशन इस सुविधा का लाभ लेने के 15 साल पूरा होने के बाद बहाल कर दी गई है. इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं. इन लोगों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले अपनी पेंशन से आंशिक निकासी का विकल्प चुना था. ईपीएफओ ने पेंशन कोष से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था.

पेंशन कम्युटेशन क्या है ?

अब इस सुविधा को उन लोगों के लिये बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था. पेंशन कम्युटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है. बता दें कि अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिये कम्युटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.

पूर्व में ईपीएसफ-95 के तहत सदस्यों को अपनी पेंशन का 10 साल के लिये का एक तिहाई की कटौती की अनुमति थी. पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी. केंद्र सरकार के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह सुविधा अब भी उपलब्ध है.