Income Tax: नए टैक्स सिस्टम में मिलती रहेंगी ये 10 टैक्स छूट, जानें कैसे मिलेगा बेनेफिट

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New Tax System: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2020) में आयकरदाता को इनकम टैक्स (Income Tax) के मोर्चे पर राहत दी. बजट में नई टैक्स व्यवस्था (New Tax System) का एलान किया गया. लेकिन, इस नए टैक्स स्लैब के साथ सरकार ने एक शर्त भी रखी है. शर्त यह है कि नया टैक्स स्ट्रक्चर आयकरदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा. टैक्सपेयर्स के पास नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा. नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले आयकरदाता आयकर कानून के चैप्टर VI-A के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे. यानी, नए टैक्स स्ट्रक्चर को चुनने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस आदि निवेश विकल्पों में निवेश नहीं कर सकेंगे.

हालांकि, कुछ ऐसी टैक्स छूट भी हैं जो नई टैक्स व्यवस्था में भी जारी रहेंगी. आइए जानते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था में किन निवेशों में आपको टैक्स बेनेफिट मिलेगा.

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिला ब्याज

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(15)(i) के तहत निश्चित सीमा तक टैक्स छूट मिलती है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को 3 जून 2011 की तारीख वाले नोटिफिकेशन में टैक्स से छूट दी गई है. सिंगल अकाउंट की स्थिति में 3,500 रुपये तक और ज्वॉइंट अकाउंट की स्थिति में 7,000 रुपये तक की छूट दी गई है. नई टैक्स व्यवस्था में आप इस राशि तक छूट ले सकते हैं.

एम्पलॉयर से मिली ग्रेच्युटी

अगर आपको अपने एम्पलॉयर से ग्रेच्युटी मिलती है, तो उस राशि पर तय लिमिट के मुताबिक टैक्स छूट मिलेगी. एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी तब मिलती है, जब उसने संस्था में पांच साल से ज्यादा की अवधि के लिए काम किया हो. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर 20 लाख तक की छूट मिलती है. सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी प्राप्त ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट है, इसमें राशि की कोई सीमा नहीं है.

लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर मिलने वाला टैक्स बेनेफिट उपलब्ध नहीं है. लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 10(10D) के तहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट मिलेगी.

EPF/NPS अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान

बजट में किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, कर्मचारी के EPF, NPS पर एंप्लॉयर के योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी.

EPF में सालाना 9.5 फीसदी तक का ब्याज

नई टैक्स व्यवस्था में भी आपके EPF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट जारी रहेगी, लेकिन यह सालाना 9.5 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिये.

PPF में मिलने वाली ब्याज और मैच्योरिटी की राशि

नई टैक्स प्रणाली में आप PPF अकाउंट में योगदान पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा नहीं ले सकते. हालांकि, PPF अकाउंट से मिलने वाली ब्याज या मैच्योरिटी की राशि पर नई टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स छूट जारी रहेगी.

सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली ब्याज और पेमेंट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति को नई टैक्स प्रणाली में भी ब्याज पर टैक्स छूट जारी रहेगी. इसके साथ मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर हासिल होने वाला कुल अमाउंट नई व्यवस्था में भी टैक्स फ्री होगा.

NPS अकाउंट में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि

किसी व्यक्ति के NPS अकाउंट की मैच्योरिटी पर मिलने वाली एकमुश्त राशि पर टैक्स छूट नई टैक्स व्यवस्था में भी जारी रहेगी.

एंप्लॉयर से मिला गिफ्ट

नई टैक्स व्यवस्था में भी एंप्लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स छूट जारी रहेगी.

VRS की राशि

स्वैच्छिक सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि पर नई टैक्स व्यवस्था में भी छूट जारी रहेगी.