साल 2020 का तीसरा महीना आज से शुरू हो गया. मार्च महीना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यह वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है. इस महीने में गुजरे पूरे वित्त वर्ष का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है. 1 मार्च से देश में कुछ बदलाव अमल में आ रहे हैं, इनमें बैंकिंग लेन-देन से जुड़े नियम भी शामिल हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 3 बदलावों के बारे में…
बिना KYC वाले SBI खाते ब्लॉक
SBI ने अपने ग्राहकों को 28 फरवरी तक बैंक अकाउंट का नो योर कस्टमर (KYC) करा लेने का निर्देश दिया था. तय तिथि तक ऐसा नहीं करने पर बैंक अब ग्राहक के अकाउंट को बंद कर सकता है. यानी जिन ग्राहकों ने अपने बैंक खाते का KYC 28 फरवरी तक नहीं कराया है, वे 1 मार्च से रकम की निकासी नहीं कर सकेंगे.
ATM से नहीं निकलेंगे 2000 के नोट
1 मार्च से सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक के ATM से 2000 रुपये के नोट निकलने बंद हो जाएंगे. अगर किसी को 2000 रुपये के नोट की जरूरत होगी तो वे बैंक की शाखा में जाकर प्राप्त कर सकते हैं. इंडियन बैंक ने कहा है कि उसने अपने एटीएम में 2,000 का नोट डालना बंद कर दिया है.
लॉटरी पर 28% GST
1 मार्च से लॉटरी पर GST का नया नियम लागू हो रहा है. नए नियम के मुताबिक, अब लॉटरी पर 28 फीसदी GST लगाया जाएगा. इस बारे में GST काउंसिल ने दिसंबर 2019 में फैसला किया था. काउंसिल का कहना है कि सभी राज्यों में सरकार से मान्यता प्राप्त जो लॉटरी चलाई जा रही हैं, उन पर 28 फीसदी GST लगाया जाएगा.
HDFC बैंक का नया ऐप
एचडीएफसी बैंक के ग्राहक नया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे. बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नया मोबाइल बैंक डाउनलोड कर लें. मार्च 2020 से बैंक का पुराना ऐप मोबाइल पर काम नहीं करेगा.