रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कितनी ढील, कितनी रोक; पढ़ें पूरी डिटेल

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मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के तहत लॉकडाउन को 4 मई के बाद लॉकडाउन को दो हफ्तों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया. शुक्रवार शाम को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत समीक्षा करने और यह देखते हुए कि लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ कई फायदे हुए हैं, सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इस एलान से पहले सरकार ने देशभर में जिलों को तीन जोन में बांटा था- रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जिससे जिन इलाकों में कम मामले हैं, वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सके. आइए जानते हैं कि किस जोन में क्या इजाजत है और किसकी इजाजत नहीं दी गई है.

पूरे देशों में इन चीजों पर रोक रहेगी:

  • हवा, रेल, मेट्रो से सफर और सड़क के माध्यम से अंतर-राज्यीय आवाजाही पर रोक जारी रहेगी.
  • स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक और ट्रेनिंग/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
  • होस्पिटेलिटी सेवाएं जिनमें होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं.
  • ज्यादा लोगों के जमा होने वाले स्थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पॉर्ट्स कॉम्पलैक्स आदि.
  • सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरी तरह से जमा होना.
  • धार्मिक जगहें.

हालांकि, कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए सरकार ने हवा, रेल और सड़क से आवाजाही को इजाजत दी है. इसके अलावा सभी लोगों की आवाजाही को गैर-जरूरी कामों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा.

अलग-अलग जोन में इन कामों की मंजूरी है:

रेड जोन

इनको इजाजत नहीं:

साइकिल और ऑटो रिक्शा का चलना, टैक्सी और कैब, बसों का चलना और नाई, स्पा और सैलून के लिए इजाजत नहीं है.

इनकी इजाजत है:

  • मंजूरी वाले कामों के लिए लोगों और वाहनों को इजाजत, चाहर पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दो पहिया में कोई पीछे नहीं बैठेगा.
  • शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनके पास एक्सेस कंट्रोल है, उन्हें इजाजत है.
  • शहरी इलाकों में स्थित सभी स्टैन्डलोन (सिंगल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) दुकानें और आवासीय परिसर में दुकानों को इजाजत है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी का अंतर नहीं है.
  • सभी निजी दफ्तर 33 फीसदी लोगों के साथ काम कर सकते हैं.
  • सभी सरकारी दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर या ज्यादा के हों, वे पूरे कर्मचारियों के साथ काम को कर सकते हैं और बाकी कर्मचारी 33 फीसदी तक जरूरत के मुताबिक आ सकते हैं.
  • ज्यादातर कमर्शियल और निजी संस्थान.

ऑरेंज जोन

रेड जोन में मंजूर चीजों के साथ ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को एक ड्राइवर और एक मुसाफिर, जिला के अंदर मंजूरी वाले कामों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही की इजाजत रहेगी.

चार पहिया वाहनों को ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो सवारी के साथ और दो पहिया में ड्राइवर और पीछे बैठे व्यक्ति के साथ इजाजत है.

ग्रीन जोन

ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में सभी कामों की इजाजत है, इसमें वे चीजें शामिल नहीं हैं जो पूरे देश में प्रतिबंधित हैं. बसें 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चल सकती हैं और बस डिपो 50 फीसदी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.

बाकी सभी काम को मंजूरी रहेगी जिन्हें विशेष तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है या जिनको अलग-अलग जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ इजाजत दी गई है.