PAN-Aadhaar लिंकिंग: मिसमैच है पैन-आधार डेटा, इन तरीकों से करा लें सही

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PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. तय तारीख तक अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और काम नहीं करेगा. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पैन और आधार की डिटेल्स में अंतर हैं. डेटा मिसमैच होने के चलते उन्हें लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल पैन को आधार से लिंक कराने के लिए पैन पर मौजूद नाम, जन्मतिथि या जेंडर आधार कार्ड पर मौजूद नाम, जन्मतिथि या जेंडर से मैच होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिंकिंग रद्द हो सकती है. अगर आपके पैन और आधार की डिटेल्स में अंतर है तो इसके लिए कुछ समाधान हैं. इनके जरिए डेटा मिसमैच की समस्या दूर हो जाएगी और फिर आप पैन-आधार लिंकिंग प्रॉसेस पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में…

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन

PAN और आधार डेटा में अंतर होने पर आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए NSDL पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर, उसे भरकर नजदीकी पैन केन्द्र पर जाना होगा. फॉर्म में पैन नंबर, आधार नंबर, पैन पर नाम, आधार पर नाम ​जैसी डिटेल्स देनी होंगी. पैन केन्द्र पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया ऑफलाइन पूरी करनी होगी. NSDL या UTITSL की वेबसाइट पर बायोमेट्रिक डिवाइसेज के साथ निकटतम पैन केन्द्र का पता लगाया जा सकता है. NSDL और UTITSL, आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑथराइज्ड हैं. आधार सीडिंग फॉर्म के लिए लिंक

आधार की डिटेल्स अपडेट कराकर

पैन-आधार लिंकिंग से पहले पैन या आधार, जिसमें भी डिटेल गलत है उसे सही कराकर लिकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.आधार कार्ड की डिटेल्स में से केवल एड्रेस यानी पते को ही ऑनलाइन अपडेट कराया जा सकता है. बाकी की डिटेल्स के अपडेशन के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा. यानी अगर आधार में पते को छोड़कर नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई डिटेल सही करानी है तो आपको आधार सेंटर ही जाना होगा और ऑफलाइन तरीके से अपडेशन कराना होगा. आधार सेंटर पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको भरना होगा कि आपको कौन सी डिटेल सही कराना है. एक आईडी प्रूफ की कॉपी भी साथ ले जाएं, जिसमें आपकी संबंधित डिटेल सही हो. इसके लिए तय चार्ज भी देना होगा.

PAN कार्ड में डिटेल्स अपडेशन

पैन कार्ड में डिटेल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट कराई जा सकती हैं…

ऑनलाइन

– NSDL या UTITSL की वेबसाइट पर जाएं.
– NSDL वेबसाइट पर पैन सेक्शन में जाकर ‘अप्लाई ऑनलाइन’ में जाना होगा और वहां कार्ड करेक्शन सेगमेंट में जाकर अप्लाई पर क्लिक करना होगा. इसके बाद चेंज/करेक्शन इन पैन डाटा चुनना होगा. डायरेक्ट
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html से भी जा सकते हैं. इसी तरह UTITSL वेबसाइट पर करेक्शन इन पैन कार्ड पर क्लिक करना होगा.

– अगले पेज पर आपकी जानकारियां मांगी जाएगी. इसमें मौजूदा पैन नंबर जरूर भरना है, जिसमें करेक्शन होना है.
– (*) मार्क वाली जानकारियों को भरना अनिवार्य है.
– बायीं तरफ एक बॉक्स रहता है. जिस जानकारी में करेक्शन कराना है, उसके सामने बने बॉक्स को टिक करना होगा.
– अगर करेक्शन की बजाय पैन कार्ड दोबारा जारी करवाना है तो किसी भी बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है.
– सभी बदलाव प्रमाणित करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स सबमिट करने होंगे. आपको ड्रॉप डाउन में जरूरी डॉक्युमेंट्स की सूची दिख जाएगी, जिसे सबमिट कर आप अपनी जानकारी को प्रमाणित कर सकते हैं.
– सभी जानकारियों के सबमिट होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. इसमें 15 अंकों का एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है. इसे संभालकर रखना होता है.
– इस नंबर के जरिए अपने पैन कार्ड प्रॉसेस को ट्रैक कर सकते हैं.

पूरी पेपरलेस प्रक्रिया कब

NSDL वेबसाइट पर अगर आपने डॉक्युमेंट स्कैन कर सबमिट किए हैं और ई-केवाईसी, ई-साइन आदि से पूरी प्रक्रिया पेपरेलस की है तो ?आपको फिजिकल डॉक्युमेंट NSDL e-Gov को भेजने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में सबमिट करना चाहते हैं तो फिर साइन किया हुआ और फोटो लगा हुआ एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट का कोई डिमांड ड्राफ्ट हो तो वो, मौजूदा पैन का का प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जन्मतिथि का प्रूफ और जिस डिटेल को बदलवाना चाहते हैं उसका प्रूफ इस पते पर भेजना होगा…

ये सभी आवेदन करने के 15 दिन के अंदर पहुंच जाने चाहिए. PAN कार्ड बनवाने या करेक्शन के लिए एक तय पेमेंट भी करना होगा. इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है. ई-पैन के लिए पेमेंट कम है और यह आपके ईमेल पर मिलता है. याद रखें कि ई-पैन और फिजिकल पैन दोनों के मामले में पेमेंट भारत के अंदर और भारत के बाहर के पते के लिए अलग-अलग होता है.

PAN में करेक्शन के लिए ‘उमंग’ और ऑफलाइन भी हैं माध्यम

पैन की डिटेल्स में उमंग ऐप के जरिए भी करेक्शन कराया जा सकता है. ऐप पर लॉग इन करने के बाद ‘माई पैन’ पर क्लिक करना होगा. अब नया पेज खुलेगा, जिस पर पैन से संबंधी कई सेवाओं की जानकारी होगी. आपको ‘करेक्शन/चेंज’ ऑप्शन को चुनना है. अब CSF फॉर्म खुलेगा, जिसमें गलत डिटेल्स को सुधारने का ऑप्शन रहता है. CSF फॉर्म में पैन कार्ड नंबर व अन्य जानकारी डालनी होगी. प्रक्रिया पूरी होने पर करेक्शन फीस भरनी होगी.

पैन की डिटेल्स ऑफलाइन अपडेट करने के लिए पैन करेक्शन फॉर्म को नजदीकी एनएसडीएल कलेक्शन सेंटर पर जमा करना होगा. फॉर्म को एनएसडीएल की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म का प्रिंटआउट भर कर जमा कर दें. इसके लिए आपको संबंधित आकलन अधिकारी को पत्र भी लिखना होगा.