इस वक्त लॉकडाउन के चलते डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है ताकि बैंक जाने से बचा जा सके. केवल उन्हीं कामों के लिए बैंक जाने की हिदायत दी जा रही है, जो नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नहीं हो सकते. घर बैठे डिजिटल पेमेंट आसान और सहूलियत भरा तो है लेकिन कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है. जैसे पैसे ट्रांसफर करते वक्त रिसीवर का बैंक अकाउंट नंबर सही से चेक करना. जल्दबाजी में बैंक अकाउंट नंबर डालते वक्त गलती से एक भी डिजिट इधर-उधर हो जाने पर आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है.
अगर गलत खाते में चला जाए पैसा तो…
– अगर भूल से आपने किसी अन्य बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को इस बारे में बताना होगा. ऐसा फोन, ईमेल के जरिए कर सकते हैं या फिर चाहें तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर को सारी डिटेल दे सकते हैं.
– अपने बैंक को भूल से हुए ट्रांजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दें. इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफर हुए हैं आदि शामिल हैं. आपने संबंधित अकाउंट में पेमेंट किया है, इसके सबूत के तौर पर चाहें तो डिजिटल पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं.
– जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, वह अस्तित्व में नहीं है तो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा. लेकिन अगर वह अकाउंट नंबर मौजूद है तो आपको शिकायत दर्ज कर प्रॉसेस पूरी होने का इंतजार करना होगा.
– अगर सेंडर और रिसीवर के अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो यह प्रॉसेस जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन अगर रिसीवर का अकाउंट दूसरे बैंक में है तो टाइम लगता है.
– अगर रिसीवर का खाता दूसरे बैंक में तो आपको उस बैंक की ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी. बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. साथ ही बैंक आपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं. इसलिए आपको उस बैंक को सारी स्थिति से अवगत कराना होगा.
– इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को सूचित करेगा और पैसे आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा.
अगर दूसरे खाते वाला पैसा लौटाने से कर दे मना
गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है. लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं.